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बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में, केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा- जवाब देने का इंतजाम करो

दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई को भी अब आरटीआई के तहत सूचनाओं को जाहिर करना पड़ेगा. केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई आदेश देते हुए कहा है कि अब बीसीसीआई भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत काम करना पड़ेगा

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BCCI is answerable under Right to Information Act
  • October 1, 2018 8:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई को भी अब आरटीआई के तहत सूचनाओं को जाहिर करना पड़ेगा. केंद्रीय सूचना आयोग ने बीसीसीआई को आदेश दिया है कि देते हुए बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे में शामिल कर दिया है. सीआईसी के इस फैसले के बाद बीसीसीआई से जुड़े हुए मसलों को जानने का अधिकार मिलेगा और इसके जानकारी को आरटीआई के जरिए पूछा जा सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया था कि बीसीसीआई राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसके पास मोनोपॉली है. इतना ही नहीं, सूचना आयुक्त ने साफ किया कि 15 दिन के भीतर RTI एक्ट के तहत बीसीसीआई को आरटीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार करना होगा और आवेदकों को जवाब देना होगा.

बता दें बीसीसीआई अब तक खुद को प्राइवेट बॉडी बताकर कई तरह के सवालों से बचती रही है लेकिन अब सूचना आयोग का यह आदेश उसके इस स्टैंड के लिए कड़ा झटका है. देश के लोगों के मन में बीसीसीआई को लेकर कितने सवाल हैं, ये तो उसे मिलने वाले सवालों की संख्या से ही साफ होगा. गौरतलब है कि यह मामला सामने तब सामने आया जब खेल मंत्रालय आरटीआई आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था, गीता रानी ने उन जवाबों की जानकारी मांगी थी जिसके तहत बीसीसीआई खिलाड़ियों का चयन करता है.

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