नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (
डीडीए) की जमीन पर बने पब्लिक स्कूलों को
सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने कहा है कि डीडीए की जमीन पर बने पब्लिक स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि फीस बढ़ाने से पहले स्कूलों को
दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी. पब्लिक स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि अगर उनका स्कूल डीडीए की जमीन पर बनी है तो उन्हें नियम का पालन करना होगा नहीं तो जमीन को वापस करें.
कोर्ट ने
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए कहा कि स्कूलों को नियम का पालन करना ही होगा. बता दें कि 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि जमीन देते वक्त भी ये शर्त रखी गई थी.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं.