यौन शोषण के आरोप में राजस्थान के अलवर में एक स्थानीय अदालत ने कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलहारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रूपए जुर्माना भी फलहारी बाबा पर लगाया है. पीड़िता ने पिछले साल छत्तीसगढ़ के एक महिला पुलिस थाने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी.
अलवर. राजस्थान में यौन शोषण के मामले में प्रसिद्ध फलहारी बाबा उर्फ कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य को अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जिसके लिए कोर्ट ने फलहारी बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज राजेन्द्र शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाने का आदेश दिया था.
गौरतलब है कि 15 सितंबर यौन शोषण के इस मामले की कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू की गई थी. कोर्ट में वकील ने कहा था कि फलहारी बाबा को पीड़िता अपने पिता समान मानती थी. ऐसे में बाबा ने जो उसके साथ कृत्य किया उसके लिए पर्याप्त गवाह और साक्ष्य मौजूद हैं. वहीं बीते 30 अगस्त में फलाहारी बाबा के बयान राजेंद्र शर्मा की अदालत में दर्ज किए गए थे. उस दौरान कोर्ट ने फलहारी बाबा से 88 सवाल किए थे जिनके जवाब में बाबा ने खुद को बेगुनाह बताया था.
बता दें कि बीते 11 सितंबर 2017 में बिलासपुर निवासी 21 साल की पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के एक महिला थाने में बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर रिपोर्ट को राजस्थान के अलवर पुलिस के पास भेज दी. जब यह मामला अलवर पुलिस के पास आया तो पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर केस की की जांच शुरू की थी.
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