Supreme Court Verdict on Aadhaar Card: सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्कूल में प्रवेश, यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में आधार संख्या की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.
नई दिल्ली. Supreme Court Verdict on Aadhaar Card: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. लेकिन कोर्ट ने स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार संख्या की अनिवार्यका को खत्म कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ ने कहा कि आधार प्रवेश के लिए केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा.
अदालत ने आधार के कुछ प्रावधानों को खत्म किया है. जिसके अनुसार बैंक खातों और मोबाइल फोन से आधार कार्ड को जोडने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ने की अनिवार्यता को बरकरार रखा है. इससे कुछ दिन पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि स्कूल केवल आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी बच्चे का एडमिशन करने से मना नहीं कर सकते हैं. यूआईडीएआई ने इस तरह की कई शिकायतों के बाद ये फैसला दिया था.
एक सर्कुलर में यूआईडीएआई ने उल्लेख किया कि जिन छात्रों के आधार संख्या या आधार डेटाबेस में बॉयोमीट्रिक्स अपडेट नहीं किए गए हैं. इन्हें अपडेट कराना आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमों के विनियमन 12 ए के तहत आधार नामांकन और बॉयोमीट्रिक अपडेट की व्यवस्था स्कूलों की ज़िम्मेदारी होगी.
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