नई दिल्ली : सूचना आयोग ने 60 दिन के अंदर केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं रिकॉर्ड दिखाने का सीबीएसई को निर्देश दिया है. आयोग ने सीबीएसई की उस दलील को खारिज करते हुए ये फरमान सुनाया जिसमें कहा गया था कि यह निजी सूचना है.
आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया है कि वह स्मृति जुबिन ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई, अजमेर को मुहैया कराये जिसके पास 1991 से 1993 के रिकार्ड हैं.
आयोग ने बोर्ड के उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि व्यक्तिगत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि प्रमाणपत्र या अंक पत्र में पास होने की श्रेणी, वर्ष, अंक और पिता के नाम से जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत नहीं कहा जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करता है तो मतदाताओं को उसकी जांच करने का अधिकार है.
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने फैसले में आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर
सीबीएसई को संबंधित आंकड़ों की जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराने और याचिकाकर्ता की ओर चुने गए दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.