पदोन्नति में आरक्षण, आधार की अनिवार्यता, जज लोया केस पर पुनर्विचार की याचिका, अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग सहित छह मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. ये सभी मामले काफी महत्वपूर्ण हैं.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट आज पदोन्नति में आरक्षण, आधार की अनिवार्यता, जज लोया केस पर पुनर्विचार की याचिका, अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, कांग्रेस सासंद अहमद पटेल की याचिका और आपराधिक मामले पर सांसद या विधायक की कुर्सी छीनने के अधिकार पर फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी बड़े मामलों की दिशा तय हो जाएगी. जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आने वाला है ये इस प्रकार हैं.
1. सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा. संविधान पीठ को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 30 अगस्त को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था.
2. आधार की अनिवार्यता पर भी उच्चतम न्यायालय कल फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता के मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी जो 38 दिनों तक चली. आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इस मुददे पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ को फैसला देना है. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबतक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए. इसके अलावा सख्त रुख्त अपनाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार आधार को अनिवार्य करने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है.
3. सुप्रीम कोर्ट गुजरात से राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की याचिका पर फैसला सुनाएगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रही भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाई थी. राजपूत ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि पटेल ने गलत तरीके से चुनाव जीता. उन्होंने विधायकों को बेंगलुरू के होटल में बंद कर के रखा था.
4. राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी कल ही सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा. इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा हम खुली अदालत को लागू कर रहे हैं. ये तकनीक के दिन हैं. हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है. कोर्ट में जो सुनवाई होती है वेबसाइट उसे कुछ देर बाद ही बताती हैं. इसमें कोर्ट की टिप्पणी भी होती हैं. साफ है कि तकनीक उपलब्ध है. हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट नें गाइडलाइन दाखिल की हैं. इसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू हो. इसमें संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हों. वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो.
5. सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.
6. सुप्रीम कोर्ट कल ये तय करेगा कि आपराधिक केस में किसी सांसद या विधायक के अदालत से दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी तुरंत छीनने के लिए आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे. फ़िलहाल यह आदेश सदन का सचिव जारी करता है. जनहित याचिका में कहा गया है कि सदन का सचिव जानबूझकर यह आदेश काफ़ी देरी से जारी करता है ताकि दोषी नेता की सदन में कुर्सी बनी रहे इसलिए यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाए ताकि इस पर वह तुरंत आदेश जारी करे.
सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
जज बीएच लोया केस में पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला
आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, 38 दिन चली थी सुनवाई