केंद्रीय कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने से फिलहाल छूट दी है. कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देना अब जरूरी नहीं रह गया है.

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केंद्रीय कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ी

Admin

  • January 16, 2017 4:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने से फिलहाल छूट दी है. कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की अभी जरुरत नहीं है.
 
बता दें कि पहले संपत्ति की घोषणा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन अब सरकार इस कानून को नया रूप देने की तैयारी में है. लोकपाल कानून के अनिवार्य प्रावधानों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होता है. 
 
कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी नौकरशाहों की ओर से संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देने की अभी जरुरत नहीं है. सभी सरकारी नौकरशाह नए नियमों के तहत संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा दे सकेंगे.
 
दरअसल सरकार नए नियमों का मसौदा पेश करने की तैयारी कर रही है. नए नियम में सरकारी कर्मचारी संपत्ति की घोषणा नए फॉर्म में नए तरीकों और नियमों से करेंगे. बता दें कि देश में करीब 50.68 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं.

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