नई दिल्ली. अगर आप
मेट्रो में सफर के दौरान कोई नियम तोड़ रहें हैं तो आपको इसका भारी नुकसान करना पड़ सकता है. जी हां… अब के मेट्रों का
नियम तोड़ते वाले शख्स को 4 साल की जेल के साथ 50 हजार रुपए तक का अधिकतम जुर्माना भरना पड़ सकता है.
खबर है कि केंद्र सरकार अब मेट्रो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत सरकार ने मेट्रो रेल बिल का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है. इस ड्राफ्ट में अधिकतम 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है. जो कि फिलहाल अधिकतम 5 हजार रुपये है. ड्राफ्ट के अनुसार खतरनाक सामान लेकर मेट्रो में यात्रा करने पर 4 साल की सजा या 5 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं अगर इस खतरनाक सामान ले जाने से कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी उसी व्यक्ति से ही कराई जाएगी.
कितना भरना पड़ सकता है जुर्माना
इस नए ड्राफ्ट के अनुसार मेट्रो के संचालन में बाधा डालने वालों को 4 साल की जेल के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
इसके अलावा मेट्रो में
शराब पीकर हंगामा करने पर 5 हजार का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि फिलहाल 200 रुपए ही है.
मेट्रो में किसी भी तरह का नारा लगाने वालों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
मेट्रो में जबरन घुसने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके अलावा बिना वजह
ट्रेन में वालों के लिए भी जुर्माने की राशि 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की जा सकती है.
इस नए ड्राफ्ट के अब मेट्रो ट्रेन में सामान बेचने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.