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मीडिया कंटेंट पर नियंत्रण लगाने से SC का इनकार, लेकिन शिकायत तंत्र बनाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी और रेडियो में चलने वाले प्रोग्राम पर की गई शिकायत के निवारण लिए बनाया गया मैकेनिज्म काम कर रहा है.

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  • January 12, 2017 11:15 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी और रेडियो में चलने वाले प्रोग्राम पर की गई शिकायत के निवारण लिए बनाया गया मैकेनिज्म काम कर रहा है.
 
कोर्ट ने केंद्र को कहा, अभी तक के सिस्टम के बारे में पब्लिसिटी की और अधिक जरूरत है ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी हो.
 
इसके साथ ही यह भी तय किया जाए कि शिकायत कितने वक्त में की जाए और कितने वक्त में शिकायत का निवारण हो. CJI ने उदहारण देते हुए कहा कि अगर मैं टीवी देख रहा हूं और कोई किसी पर जूता फैंकता है और अच्छा नहीं लगा को किस को शिकायत की जाए, ये पता होना चाहिए. कोर्ट ने कहा हम इस मामले में दखल नहीं देखेंगे और कोई कोड नहीं बनाएंगे कि अश्लीलता क्या है ? 
 
सुप्रीम कोर्ट में CJI  जस्टिस खेहर ने कहा कि हम मीडिया के हाथ बांध कर ये नहीं कह सकते की आप चैनल में ये दिखाये या पेपर में ये छापे. हमें ये नहीं पता उनको लाइसेंस कैसे मिलते है और उनके काम करने का तरीका क्या है.
 
अगर किसी व्यक्ति को चैनल या पेपर में प्रोग्राम या लिखे गए लेख से कोई समस्या है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. आज के दौर में समाज बड़ा और व्यापक है. हम हर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते.
 
कोर्ट ने कहा अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो वह कहां जाये और उसका निवारण कैसे होगा ये सवाल है. जिसका जवाब हमें चाहिए. अगर कोई आर्टिकल 32 में आता है तो हम उससे कहते है कि आप मंत्रालय में जाओ लेकिन क्या उससे उसकी समस्या खत्म हो जाती है. सवाल ये है कि कही कुछ छूट रहा है. एक निवारण संस्था बनाने की जरूरत हमें लगती है जहां लोग अपनी शिकायत ले कर जा सके. 
 
 
दरअसल NGO कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मीडिया में चलने वाले प्रोग्राम को रेगुलेटर करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि टीवी और रेडियो के प्रोग्राम में शिकायत निवारण नियंत्रण मैकेनिज्म बनाया जाए.
 

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