नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल से 9 तक
बैंकों में जमा हुए पैसों के बारे में रिपोर्ट मांगी है. आयकर विभाग ने इस सम्बन्ध में एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों से जानकारी उपलब्ध करने को कहा हैं.
इस नोटिफिकेशन में बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिसों से 1 अप्रैल से 9 नवंबर, 2016 के बीच डिपॉजिट हुई रकम की रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपे.
विभाग ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे खाताधारकों से
पैन नंबर या उसके न होने पर फॉर्म 60 जमा कराएं. ये प्रक्रिया सभी बैंक 28 फरवरी तक पूरी करें.
गौरतलब है कि 8 नवम्बर को
नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में बैंकों में 500 और 1000 के
पुराने नोट जमा कराए थे. जिसके सम्बन्ध में आयकर विभाग ने 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान बचत खातों में 2.5 लाख से अधिक और चालू खातों में 12.5 लाख से अधिक जमा की रिपोर्ट देने को कहा था.
नोटबंदी की घोषणा के बाद लगभग 15 लाख करो़ड़ रुपये के पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में लौटे थे. आयकर विभाग अब इन डिपॉजिट की जांच कर रहा हैं.