अलवर लिंचिंग केसः रकबर खान का परिवार राजस्थान के बाहर चाहता है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

राजस्थान में अलवर लिंचिंग मामले में मारे गए अकबर उर्फ रकबर खान के परिवार ने अदालत की निगरानी में जांच कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में परिवार ने शीर्ष अदालत से केस की सुनवाई राजस्थान से बाहर कराने का भी निवेदन किया है.

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अलवर लिंचिंग केसः रकबर खान का परिवार राजस्थान के बाहर चाहता है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

Aanchal Pandey

  • September 10, 2018 11:46 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः अलवर लिंचिंग मामले में मारे गए अकबर उर्फ रकबर खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. परिवार ने अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवार ने शीर्ष अदालत से निवेदन किया है कि इस केस की सुनवाई राजस्थान के बाहर कराई जाए. कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा.

बता दें कि बीते शुक्रवार को राजस्थान पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने 28 साल के रकबर खान की हत्या को मॉब लिंचिंग मानने से इनकार किया है. चार्जशीट में चार आरोपियों को रकबर की पिटाई और हत्या का आरोपी बनाया गया है, इनमें किसी भी पुलिस वाले का नाम नहीं है. चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323, 341 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं.

चार्जशीट में रकबर खान की हत्या को सोची-समझी साजिश बताया गया है. इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रकबर खान को अस्पताल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मियों ने रुककर चाय भी पी थी जबकि घायल रकबर पुलिस की गाड़ी में इलाज के लिए तड़प रहा था. बताते चलें कि राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने स्वीकार किया था कि रकबर खान की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी. केस की जांच कर रही उच्चस्तरीय कमेटी ने भी माना था कि रकबर की मौत पुलिस लापरवाही की वजह से हुई थी. 

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