आप विधायक सहीराम पहलवान पर मारपीट का आरोप, कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

दिल्ली के आम आदमी पार्टी से विधायक सहीराम पहलवान के खिलाफ मारपीट के जुर्म में कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही विधायक के दो साथियों पर भी इतनी ही राशी का जुर्माना ठोका गया है. हालांकि कोर्ट ने दोषियों को सुधरने का मौका देते हुए जेल की सजा नहीं सुनाई है.

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आप विधायक सहीराम पहलवान पर मारपीट का आरोप, कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

Aanchal Pandey

  • September 6, 2018 11:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान के खिलाफ कोर्ट ने मारपीट के जुर्म में 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. गौरतलब है कि आप विधायक ने सितंबर साल 2016 में एक युवक के साथ मारपीट की थी. आप विधायक के साथ अन्य दो दोषियों पर भी इतना ही जुर्माना लगाया गया है. हालांकि कोर्ट ने दोषियों को सुधरने का मौका देते हुए कैद की सजा नहीं सुनाई है.

कोर्ट ने इस मामले में कहा कि मारपीट के बाद घायल को साधारण चोटें आईं थी जिस वजह से दोषियों को अपने बर्ताव में सुधार लाते हुए जेल की सजा सुनाना बेहतर नहीं होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 1.50 लाख रुपए देने का आदेश सुनाया है. बता दें कि बीते 1 अगस्त में कोर्ट ने तीनों लोगों को आईपीसी की धारा 324, 341 और धारा 34 के तहत दोषी करार सुनाया था. इन धाराओं के अनुसार, दोषियों को अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा हो सकती थी.

वहीं आरोपियों ने अपने बचाव में कहा था कि उन्हें फंसाया गा है. उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही वे उस दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे. बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा था कि साल 2016 में उसके घर के बाहर गली की पक्की सड़क का निर्माण चल रहा था. ऐसे में विधायक ने 18 सिंतबर की रात सुपरवाइजर को धमका कर सड़क का कार्य रोकने के लिए कहा था. जब शिकायतकर्ता ने विधायक से वजह पूछी तो उसे धमकी दी गई थी. जिसके कुछ समय बाद विधायक और उसके दो साथियों ने उसके साथ मारपीट की थी.

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