सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे हर महीने 10 प्रतिशत घरेलू नौकरों का रजिस्ट्रेशन कराएं.कोर्ट ने यह काम अगले साल जनवरी से शुरू करने को कहा है. देशभर में करीब 48 लाख नौकर हैं, जिनमें करीब 30 लाख महिलाएं हैं.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 प्रतिशत घरेलू नौकरों का रजिस्ट्रेशन हर महीने करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को जनवरी 2019 से यह करवाई शुरू करने का आदेश दिया है साथ ही 31 जनवरी 2019 तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी राज्य सरकारें 2019 के आखिर तक इस काम को पूरा करें. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वे उन राज्यों को फंड का आवंटित न करे, जिन्होंने अभी तक घरेलू नौकरों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है.
एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 48 लाख घरेलू नौकर हैं, जिनमें बड़ी तादाद (करीब 30 लाख महिलाओं) की है. लेकिन यह असंगठित क्षेत्र अभी तक सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में न आ पाने के चलते सामाजिक सुविधाओं से वंचित है.
कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत घरेलू नौकरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक विभागों के मुख्य सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है कि वे कोर्ट के दिए आदेश के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.
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