अगले साल से रेल हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों को रेलवे देगा दोगुना मुआवजा

केन्द्र सरकार ने रेलवे एक्सीडेंट के बाद पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि या मुआवजे की राशि को दोगुना कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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अगले साल से रेल हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों को रेलवे देगा दोगुना मुआवजा

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  • December 26, 2016 6:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने रेलवे एक्सीडेंट के बाद पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि या मुआवजे की राशि को दोगुना कर दिया गया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
 
नोटिफिकेशन के मुताबिक रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये के बजाए 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
 
 
रेल दुर्घटना में बढ़ी हुई मुआवजा राशि 1 जनवरी 2017 से लागू हो जाएगी. अगर किसी पैसेंजर का हाथ और पैर कटते हैं तो उसे भी 8 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह अगर की पैसेंजर का अंगूठा कट जाता है तो 2 लाख 40 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. 
 
 
माना जा रहा है कि रेलवे के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का असर है जिसमें कोर्ट ने रेलवे को रेल दुर्घटना की मुआवजा राशि बढ़ाए जाने पर विचार करने के लिए कहा था. कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में जरुरी कदम उठाए और अपने नियमों में भी बदलाव किया है. 
 

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