नई दिल्ली : आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं. बावजूद इसके अधिकतर लोग खुद की सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरत रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं.
इस मुद्दे पर एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि खुद की गलती से हुए हादसों में मुआवजा नहीं मिलेगा.
कोर्ट ने सड़क हादसे में घायल हुए एक शख्स को मुआवजा देने से इनकार करते हुए कहा कि हादसे के लिए वह खुद जिम्मेदार है इसलिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि युवक को गाड़ी चलाते समय ट्रक से निश्चित दूरी का ख्याल रखना चाहिए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि युवक का बयान बिना किसी सबूत के हैं. वह बिना सबूत के ही मुआवजे के लिए आरोप लगा रहा है. यदि युवक निश्चित दूरी का ख्याल रखा होता तो हादसा नहीं होता.
बता दें कि अप्रैल 2013 में एक सड़का हादसा हुआ था जिसमें एक गोपाल सिंह नाम का युवक घायल हुआ था. इस हादसे में उसे अफनी टांग गंवानी पड़ी. दरअसल गोपाल तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था. तभी आगे चल रही ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और गोपाल बाइक से साथ ट्रक के नीचे आ गया.