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पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करने से पहले पढ़िए ये खबर, सरकार ने बदल दिए हैं नियम

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए है. इन बदलावों के बाद जन्म प्रमाण पत्र की जगह कई अन्य वैध दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं.

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  • December 23, 2016 3:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किए है. इन बदलावों के बाद जन्म प्रमाण पत्र की जगह कई अन्य वैध दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं.विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पासपोर्ट बनवाने के नियमों में कुछ ढील दी हैं. अब जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कई अन्य लीगल दस्तावेज भी जमा कर सकेंगे. जिनमे आधार कार्ड, दसवीं का प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की पॉलिसी और सरकारी सेवा संबंधी सर्विस रिकॉर्ड शामिल हैं. इससे पहले 26 जनवरी, 1989 के बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होता था.
 
मंत्रालय ने सिंगल पैरेन्ट्स के लिए भी नियमों में ढील दी है. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता के नाम की जगह सिर्फ अभिभावक का नाम भरना होगा. साधु और सन्यासियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है. अब वह अपने जैविक माता-पिता के नाम की जगह अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम भी लिख सकते है. नए नियमों के तहत विवाहित लोगों को शादी का प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

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