नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि वस्तु एवं सेवा कर यानि GST अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू हो सकता है. इसे लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं.
शनिवार को फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संविधान संशोधन के अनुसार GST को 1 अप्रैल से 16 सितंबर, 2017 के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है.
उन्होंने कहा की ये कर व्यापार से जुड़ा हुआ है. इसलिए इसे वित्तीय वर्ष में कभी भी लागू किया जा सकता है. गौरतलब है कि अगस्त में संसद से पारित होने के बाद इस बिल को देश की आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने पास कर दिया था.
वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सभी 10 मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझा लिया है. सिर्फ एक मुद्दा शेष है जो कर प्रसाशन से जुड़ा है.
जीएसटी में केंद्र और राज्यों के अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को एक साथ समाहित कर दिया गया है. वित्तमंत्री ने ये उम्मीद जताई है कि जितनी जल्दी हम इस नई कर प्रणाली को लागू कर सकेंगे उतना ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा.