नई दिल्ली: सरकार ने दिव्यांगों को नए साल का तोहफा दिया है. शुक्रवार को संसद ने दिव्यांग लोगों से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी हैं.
शुक्रवार को लोकसभा में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधयेक 2014 को पारित कर दिया गया. इसके अन्तर्गत अब नि:शक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत ने बताया कि आबादी के हिसाब से देश में 2.2 प्रतिशत दिव्यांग हैं. अभी तक इनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था. जिसे बढ़ाकर अब 4 प्रतिशत कर दिया गया है.
इस विधेयक के अन्तर्गत तेजाब हमलों से पीड़ित लोगों को दिव्यांगों की श्रेणी में जोड़ा गया हैं. जिसके बाद से देश में दिव्यांगों की श्रेणियां 7 से बढाकर 21 हो जाएगी. इसके आलावा सरकार केरल में एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी बना रही हैं, जो अगले साल तक शुरू हो जाएगी.