नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सेना में मुस्लिम जवानों के दाढ़ी रखने के मामले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्लिम सैनिकों के दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट में करीब सात साल पहले से ही ये मामला चला आ रहा था. इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि जब सेना में शामिल सिखों को लंबे बाल और पगड़ी पहनने की इजाजत मिली हुई है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं.
वायुसेना से जवान को किया था बर्खास्त
गौरतलब है कि लंबी दाढ़ी रखने के कारण सेना में तैनात एक जवान को पहले भी सेना से बर्खास्त किया जा चुका है. अंसारी आफताब अहमद को साल 2008 में वायुसेना से लंबी दाढ़ी के कारण बर्खास्त कर दिया गया था. आर्मी का नियम है कि केवल सिख जवानों को ही दाढ़ी बढ़ाने का अधिकार है.
अंसारी ने ही कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दाढ़ी रखना धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार का हिस्सा है. तब वायुसेना ने कहा था कि वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत लंबी दाढ़ी रखना मना है.
साल 2008 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस मामले पर कहा था कि मंत्रालय सेना के तीनों अंगों को निर्देश जारी करेगा कि लंबी दाढ़ी रखने वाले मुस्लिमों और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न की जाए लेकिन साल 2009 में सरकार ने इस मसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया था.