नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों पर हाईकोर्ट के जजों की सुरक्षा जांच को लेकर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट कहा है कि हवाई अड्डों पर अब हाईकोर्ट के जजों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब हाईकोर्ट के जजों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. जजों को भी अब तलाशी यानी Frisking देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के दस साल पुराने फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है.
दरअसल, दस साल पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के जजों को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से गुजरने की जरूरत नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट के इस 10 साल पुराने फैसले को बदल देने के बाद CJI, सुप्रीम कोर्ट जज और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही सुरक्षा जांच से छूट है.