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BCCI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ BCCI की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है.

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  • December 13, 2016 1:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ BCCI की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है.
 
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने का फैसला सुनाया था जिस पर 16 अगस्त को BCCI ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर में फैसला किया है. 
 
BCCI ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे और इसके लिए पांच जजों की बेंच बनाई जाए. साथ ही BCCI ने ये भी गुजारिश की थी कि 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर न हों. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में सही नहीं है. 
 
BCCI के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता
BCCI ने अपनी याचिका में कहा है कि जस्टिस लोढ़ा पैनल न तो खेल के लिए विशेषज्ञ है और न ही उनकी सिफारिशें सही हैं. BCCI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का गठन कर एक तरह से अपने फैसले की आउटसोर्सिंग की है. बता दें कि BCCI के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता. 
 
चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर ने इस मामले में अपना मन बना रखा है और वे बिना सुनवाई इस याचिका को खारिज कर सकते हैं. BCCI ने याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के फैसले के मुताबिक BCCI को लोढ़ा पैनल की सिफारिशें 6 महीने में लागू करनी हैं. 
 
फैसले में कहा गया है कि अब बोर्ड में न तो मंत्री और न ही अधिकारी शामिल हो पाएंगे. राजनेताओं पर पाबंदी नहीं है. बीसीसीआई में अब एक व्यक्ति-एक पद का नियम लागू होगा. बीसीसीआई में अधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा 70 साल होगी.

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