नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल द्वारा किए गए मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने पेशी से स्थाई छूट प्रदान कर दी है. अब उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष हर तारीख पर पेश नहीं होना पड़ेगा.
जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अगर केजरीवाल की गैरमौजूदगी से मामले की सुनवाई में देरी होती है तब ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर में बदलाव करने की छूट है. उन्होंने आप नेता को निर्देश दिया कि जब जरूरत हो तब पेश हों.
मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट ने कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है. पीठ ने केजरीवाल से कहा कि वह हलफनामे में यह भी लिख कर दें कि पेशी से छूट मिलने के बाद वह सुबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.