नई दिल्ली : नोटबंदी के फैसले के बाद अब सरकार ने घर पर सोना या जेवर रखने की सीमा तय कर दी है. इसे लेकर सरकार ने कुछ सीमाएं तय की हैं और कुछ छूट भी दी है. सभी लोग घरों में सोना रखते हैं ऐसे में उनका डरना लाजमी है लेकिन इस फैसले से सभी को डरने की जरूरत नहीं है. इन नियमों को जरूर जान लें ताकि बिना वजह परेशान न हों:
– घर पर सोना रखने में महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को छूट दी गई है.
– हर विवाहित महिला 500 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना तक रख सकते हैं.
– अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना घर पर रख सकती हैं.
– इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आमदनी के पैसों से खरीदे गए सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
– पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
– इसके अलावा पैतृक आभूषण, गोल्ड और घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
– नया नियम 8 नवंबर के बाद खरीदे गए सोने पर लागू होगा.
– आयकर विभाग के छापे में अगर ऊपर बताई गई तय सीमा से ज्यादा सोना मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. सोने पर पहले 30% टैक्स लगता था, अब 60% (25% सेस अतिरिक्त) टैक्स लगेगा.