ऩई दिल्लीः ट्रिपल तलाक पर लंबी बहस के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल में संशोधनों के लिए मंजूरी दे दी है. हालांकि मंजूरी के बाद भी ये गैर जमानती ही रहेगा लेकिन मैजिस्ट्रेट इस केस में बेल दे सकता है. साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देश की जनता के सामने रखना चाहती है. गौरतलब है कि कुछ मांगों को लेकर विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी जिस वजह से ये बिल राज्यसभ में पास नहीं हो पाया था जिसके बाद कैबिनेट के मामूली संशोधन के बाद इस बिल को पास किया गया.
ज्ञात हो पिछले सत्र में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई जिसके चलते ये पास नहीं हो सका. दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि इस बिल में काफी त्रुटियां हैं पार्टी की मांग थी कि पीड़ित महिला के पति के जेल जाने की हालत में महिला को गुजर-बसर करने के लिए भत्ता दिए जाने के लिए बिल में संशोधन किया जाना चाहिए. जिसके बाद अब कैबिनेट ने बिल में संशोधन कर दिया है.
बता दें कि पिछली कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीन तलाक के मुद्दे को लेकर हमला बोल चुके हैं. कुछ दिन पहले यूपी के आजमगढ़ में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जानबूझकर तीन तलाक बिल को बीच में अटका रही है. जिससे मुस्लिम महिलाओं का विकास नहीं हो पा रहा है. उनका कहना था कि क्या कांग्रेस केवल मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है.