जेपी ग्रुप से फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT के पास भेजा. सुप्रीम कोर्ट ने NCLT को निर्देश दिए कि वह 180 दिनों के अंदर इस मामले से जुड़ी सभी कार्यवाही पूरी करे.
नई दिल्लीः जेपी बिल्डर्स से फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. फ्लैट खरीदारों को पैसा भी वापस नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को एक बार फिर इलाहाबाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास भेजा है.
शीर्ष अदालत ने NCLT को निर्देश दिया है कि वह 180 दिनों के भीतर इस मामले से जुड़ी सभी कार्यवाही पूरी करे. जेपी ग्रुप मामले में अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. बताया जा रहा है कि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL) और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) की ओर से जमा कराए गए 750 करोड़ रुपए भी वापस NCLT के पास भेज दिए गए हैं.
जेपी मामले से जुड़ी अब अगली सुनवाई NCLT में ही होगी. बताते चलें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी. दरअसल NCLT की इलाहाबाद बेंच ने JIL को दिवालिया श्रेणी में डालने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला सुनाया था.