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SYL मामला : SC का पंजाब सरकार को झटका, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश

सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिया है. हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये फरमान सुनाया है.

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  • November 30, 2016 11:54 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सतलुज-यमुना लिंक नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिया है. हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये फरमान सुनाया है. मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. 
 
एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश सुनाया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त तीनों रिसीवर रिपोर्ट दाखिल कर बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है? तीनों रिसीवरों में केंद्रीय गृह सचिव, चीफ सेकेट्री पंजाब और DGP पंजाब शामिल हैं. कोर्ट ने इनको दस दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. 
 
बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा के बीच नाक की लड़ाई बन चुके सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ललित की बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया था. इससे पहले 10 नवंबर को सतलुज यमुना लिंक नहर से जल के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा.
 
जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि अगर अदालत का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो पानी नहीं, अपने खून का एक-एक कतरा बहा देंगे. इसके अलावा पंडाब सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर पुराने नोटिफिकेशन को भी डि-नोटिफाई कर दिया. 
 
 

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