नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना का मामला युप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इस योजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 फ़ीसदी का आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है जोकि असंवैधानिक है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि समाजवादी पेंशन योजना में मुस्लिमों का 25 फ़ीसदी का आरक्षण अनैतिक और असंवैधानिक है, याचिका के अनुसार धर्म के आधार पर सरकारी योजनाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता. समाजवादी पेंशन योजना के तहत 500 रुपये हर महीने दिया जाता है.
बता दें कि इससे पहले भी इस योजना पर सवाल उठ चुके हैं. 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी सरकार को बड़ी राहत देते हुए समाजवादी पेंशन योजना को वैध करार दिया था. कोर्ट ने उस समय भी उस दलील को दरकिनार कर दिया कि इस योजना का लाभ धर्म विशेष के लोगों दिया जा रहा है. सरकार ने यह योजना सात फरवरी 2014 को लागू की थी.