बिजली की चोरी करना पड़ा महंगा, लगा 1.50 करोड़ का जुर्माना

दिल्ली में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने एक वयापारी पर 1.48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हैं. कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी वयापारी को दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई हैं.

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बिजली की चोरी करना पड़ा महंगा, लगा 1.50 करोड़ का जुर्माना

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  • November 22, 2016 2:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने एक वयापारी पर 1.48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हैं. कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी वयापारी को दो साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई हैं.
 
दरअसल ये पूरी घटना पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन की है. जहां प्लास्टिक का एक कारखाना चलाने वाले व्यापारी को 243 किलोवॉट बिजली चुराने का दोषी पाया. रनजीत सिंह चौधरी नाम के इस व्यापारी पर बिजली चोरी का आरोप था.
 
अदालत ने जांच में इस व्यपारी को बिजली चोरी का दोषी ठहराया और 1.48 करोड़ का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने व्यापारी को दो साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई.
 
दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली की चोरी की वजह से डिस्कॉम को राजस्व की भारी हानि होती है. बीएसईएस ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि विशेष अदालत के निर्णय के अनुसार, समय पर भुगतान नहीं करने पर दोषी रंजीत सिंह चौधरी को और छह महीने के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी.
 
अब लगता है इस मामले के बाद दिल्ली में बिजली चोरी के मामलों में कुछ कमी आ सकती हैं 

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