नई दिल्ली. 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर करने के बाद से चारों तरफ अफरातफरी का माहौल बना हुआ है. इस बीच दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत प्रदान की है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के व्यापारी अब वैट को जमा करने के लिए पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे.
दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के रजिस्टर्ड व्यापारी अपना वैट नगदी में एसबीआई और एचडीएफसी की किसी भी शाखा में जमा करा सकते हैं. नगदी जमा करने की कोई सीमा तय नहीं की गई है. रजिस्टर्ड व्यापारी नियामानुसार 500 और 1000 रुपये के नोट से वैट जमा करने के लिए अपने मुताबिक राशि जमा करा सकते हैं.
बता दें कि पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट से 24 नवंबर 2016 तक वैट स्वीकार किया जाएगा.