BS VI vehicles in India: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 1 अप्रैल, 2020 से देश में केवल BS-6 गाड़ियां ही मिलेंगी. सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि राजधानी दिल्ली के टैक्सी वाले अगर BS-6 गाड़ी लेते हैं तो उन्हें कुछ राहत या लाभ देने पर विचार किया जा सकता है ताकि वो BS-6 गाड़ियां खरीदें.
नई दिल्लीः पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 1 अप्रैल, 2020 से देश में केवल BS VI गाड़ियां ही मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पूछा कि क्या पेट्रोल – डीज़ल BS- 3,4 और6 के लिए अलग अलग रंग के स्टीकर जारी किया जा सकता है जिससे ये पता चले ये कौन सी गाड़ियां हैं. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा क्या BS- 3,4,6 के लिए अलग अलग नंबर प्लेट होने चाहिए ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके.
कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुवात BS-6 से की जाए. कोर्ट ने कहा कि BS- 6 गाड़ियों के नंबर प्लेट का अलग रंग हो जिससे इसकी पहचान की जा सके. सुनवाई के दौरान कोर्ट को केंद्र सरकार को भरोसा दिलवाया कि वह उनके दिए सुझाव पर काम करेगी और कोर्ट को इसके बारे मे अवगत कराएगा. पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश भर में 1 अप्रैल 2020 से बाजार में केवल BS VI गाड़िया ही बिकेंगी. जो गाड़िया BS-6 नही होगी वो 31 मार्च तक ही बिक सकेगी. वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ये फैसला लिए गया है.
केंद्र सरकार ने कहा कि व्यायसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए डीज़ल की कीमतों को अलग अलग नही रखा जा सकता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि दिल्ली में कितनी टैक्सी हैं जैसे ओला, उबर आदि. जिसके जवाब में कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में लगभग 68 हजार गाड़ियां हैं.
इप्का की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादातर CNG है लेकिन निजी वाहनों के साथ ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि दिल्ली के टैक्सी वाले अगर BS-6 गाड़ी लेते हैं तो उन्हें कुछ राहत या लाभ देने पर विचार किया जा सकता है ताकि वो BS-6 गाड़ियां खरीदें. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 30 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.
दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर, घने कोहरे के चलते 20 ट्रेन लेट और 16 रद्द