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अब नोट बदलने के लिए बैंक में नहीं देनी होगी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी: RBI

बैंकों में नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है. आरबीआई ने कहा कि केवल असली पहचान पत्र ही दिखाना काफी होगा.

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  • November 16, 2016 9:07 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. बैंकों में नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है. आरबीआई ने कहा कि केवल असली पहचान पत्र ही दिखाना काफी होगा. 
 
आठ नवंबर आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगने के बाद से लोगों बैंकों और पोस्ट आॅफिस में लाइन लगाकर पुराने नोट बदलवा रहे हैं. नोट बदलने के लिए बैंकों में आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र की फोटोकॉपी मांगी जा रही है. लेकिन, अब आपको फोटोकॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है. 
 
फोटोकॉपी में लगा रहा ज्यादा समय
आरबीआई ने यह फैसला फोटोकॉपी इकट्ठी करने के चक्कर में लग रही लंबी लाइनों को कम करने के लिए लिया है. फोटोेकॉपी लेने से बैंक कर्मचारियों को भी ज्यादा समय लग रहा था. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक उनको भेजे एक ई-मेल में आरबीआई ने कहा है कि निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को केवल वैध प्रमाण देना जरूरी है, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है. 
 
स्टेट बैंक आॅफ इंडिया ने भी कहा है कि आरबीआई ने उन्हें ऐसा करने की निर्देष दिए हैं. हालांकि, कुछ बैंक अभी भी फोटोकॉपी मांग रहे हैं. लोगों की राहत के लिए सरकार ने इससे पहले भी कुछ बदलाव किए हैं. पुराने नोटों के मान्य होने की समय सीमा को बढ़ाकर 14 नवंबर से 24 नवंबर ​कर दिया गया था. वहीं, नोट बदलवाने और एटीएम से पैसे निकालने की राशि की सीमा में भी 500 रुपयों का इजाफा किया गया था. 

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