नई दिल्ली. नोट बैन के फैसले के बाद लोगों में मची अफरा-तफरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत दी है. शुक्रवार शाम को केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 500-1000 के नोट तीन दिन और चलेंगे. ये नोट अस्पताल और पेट्रोल पंप, रेल टिकट काउंटर और एयर टिकट काउंटर पर चलेंगे. सरकार के इस फैसले से जनता को फौरी राहत जरूर मिली है.
केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अभी तक 11 नवंबर तक ही पेट्रोल पम्प संचालक पुराने नोट स्वीकार करने को बाध्य थे. लेकिन अब 500-1000 के पुराने नोट पर अगले दो दिन तक पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा. पुराने नोट पेट्रोल पम्प के साथ ही रेवले टिकट काउंटर, अस्पताल और दवा की दुकान पर भी स्वीकार किए जाएंगे. यही नहीं केंद्र सरकार ने अगले तीन दिन यानि 14 नवंबर तक सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली से भी छूट दे दी है. इस दौरान अब टोल टैक्स नहीं देना होगा.
नोट बैन को लेकर देश भर की बैंकों और डाकघरों में लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है. हालांकि नए नोटों से पुराने नोटों को बदलवाने के लिए सरकार ने 50 दिन का वक्त दिया है. बैंककर्मियों की इस हफ्ते की शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है. दोनों ही दिन बैंक खुलेंगे. इसके अलावा बैंककर्मी अपने ड्यूटी टाइम से ज्यादा समय बैंकों में दे रहे हैं.
सरकार ने शुक्रवार को ही नेशनल हाईवे पर आवाजाही सुगम तरीके से चलाने के लिए टोल टैक्स फ्री की सीमा 14 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने इसके लिए भी नया दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत कोर्ट फीस के भुगतान को भी इसमें शामिल किया है. 14 नवंबर तक हॉस्पिटल में इलाज के लिए 500 और 1,000 के नोट स्वीकार किए जाएंगे. इसके साथ रेलवे टिकट बुकिंग के लिए भी पुराने नोटों का इस्तेमाल होगा. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री के लिए भी पुराने नोट मान्य होंगे.