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दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाइवे पर टोल फ्री सफर को जारी रखा है. कोर्ट ने टोल कंपनी से कहा है कि वो इनकम टैक्स विभाग की अर्जी का जवाब दे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के लोगों की जनहित याचिका पर डीएनडी पर टोल वसूली को अक्टूबर, 2016 में रोक दिया था. कंपनी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है कि उसने इसमें जितना पैसा लगाया था वो अभी नहीं निकला है इसलिए उसे टोल वसूलने दिया जाए.

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dnd bridge delhi
  • July 13, 2018 12:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाइवे यानी डीएनडी रोड पर टोल वसूली पर अक्टूबर, 2016 से लगी रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अभी टोल कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई रखी है जब कंपनी को आयकर विभाग के हलफनामे का जवाब देना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा रेसीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फेडरेशन की जनहित याचिका पर ये मानते हुए टोल वसूली बंद कर दिया था कि कंपनी ने लागत वसूली कर ली है.

कंपनी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसका कहना है कि रोड बनाने पर जो खर्च हुआ है उसकी अभी तक वसूली नहीं हो पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में कंपनी से कहा है कि आयकर विभाग ने जो अर्जी दाखिल की है, आप उसका जवाब दीजिए. मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

दरअसल इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि कंपनी के ऊपर टैक्स बकाया है फिर भी वह टैक्स नहीं दे रही. जबकि कंपनी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद से हम टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं. पिछली सुनवाई में टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को सीएजी की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट के सील बंद रहने का हमें कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी पर टोल वसूली को बंद कर दिया था. टोल कंपनी की तरफ से पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि हर रोज लगभग 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. मामले के लंबित होने से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सीएजी को कंपनी के खातों की जांच रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए. जांच के बाद सीएजी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में दी थी.

DND टोल टैक्स वसूली पर अभी रोक जारी रहेगी : SC

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