नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान पत्नी सेक्स करने से इनकार करती है तो इस आधार पर पति उसे तलाक नहीं दे सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पत्नी देर से उठती है या आलसी है तो इसे तलाक का आधार नहीं माना जा सकता.
दरअसल दिल्ली के एक शख्स ने फैमिली कोर्ट में यह कहकर तलाक की अपील की थी कि उसकी पत्नी आलसी है और प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है. फैमिली कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्टे ने यह फैसला सुनाया.
पति ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह अपनी पत्नी के कूर्रतापूर्ण बर्ताव के कारण तलाक लेना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी क्रूर है. वह सुबह देर से उठती है और बेड पर ही चाय मांगती है.
न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्रजोग और जस्टिस प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने कहा कि यह ठीक है कि अगस्त 2012 के बाद पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी बात गौर करने वाली है कि उस समय पत्नी प्रेगनेंट थी.