नोएडा. दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर अब किसी भी गाड़ी को टोल नहीं लगेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया है कि अब इस टोल पर गाड़ियों से टोल न वसूला जाए. कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे दिया है.
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि डीएनडी फ्लाईओवर बनाने में जितनी लागत लगी थी, उससे ज्यादा वसूली की जा चुकी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तुरंत ही इसे लागू करने का आदेश दिया है.
बता दें कि कोर्ट ने आठ अगस्त से अपना फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि टोल पार करने के लिए कार के लिए अभी 28 रुपये देने होते थे.