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दिनाकरण गुट के अयोग्य घोषित 17 MLA को बड़ा झटका, केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

तमिलनाडू के अन्नाद्रमुक के अयोग्‍य घोषित 17 विधायकों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है. अन्नाद्रमुक के दिनाकरन धड़े के 17 विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले को मद्रास उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

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सुप्रीम कोर्ट
  • June 27, 2018 1:21 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 17 विधायकों का मामला मद्रास हाई कोर्ट से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें टीटीवी दिनाकरण गुट के 17 अयोग्य घोषित विधायकों ने ये मामला मद्रास हाई कोर्ट से उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अब मद्रास हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण को मामले की सुनवाई सौंपी है. इससे पहले न्यायमूर्ति विमला को मामला सुनने के लिए नियुक्त किया गया था. इससे पहले इन 17 विधायकों के वकील ने कहा कि वे इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं. क्योंकि उनकी अयोग्यता पर फैसले को लेकर देरी हुई है. क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक खाली सीट को छह महीने के भीतर भरना जरूरी होता है.

बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने की याचिका स्पष्ट फैसला नहीं दिया था. जिसके कारण ये मामला तीसरे न्यायाधीश को रेफर कर दिया गया जो अभी भी लंबित है. हाई कोर्ट ने कहा था कि अब मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा जायेगा जो इस पर नये सिरे से सुनवाई करेंगे.

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