मुंबई. हाजीअली दरगाह ट्रस्ट ने महिलाओं के दरगाह के भीतरी भाग तक जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के दरगाह के भीतरी हिस्से में जाने पर लगायी गयी पाबन्दी को हटा दिया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. गौरतलब है कि 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई पांबदी नहीं थी, महिलायें दरगाह के हर हिस्से में बिना रोक-टोक जा सकती थी. इसे लेकर कुछ महिला संगठनों ने आंदोलन भी किया था.
2012 में दरगाह ट्रस्ट ने यह कहते हुए महिलाओं के दरगाह के भीतरी भाग में जाने पर पाबन्दी लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक़ महिलाओ का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी हैं. जिस पर कुछ महिला संगठनो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट द्वारा जारी किये गए इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा था.