लगातार सामने आ रही बच्चियों से रेप की घटनाओं पर सरकार पॉस्को एक्ट में मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है. इस बीच मध्य प्रदेश की इंदौर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि वे किसी भी बलात्कारी की पैरवी नहीं करेंगे. इंदौर में चार माह की बच्ची के साथ दर्दनाक घटना के बाद बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया है.
भोपाल. रेप की घटनाओं को लेकर देशभर में उबाल है. सरकार ने भी पॉक्सो एक्ट कड़ा करने का रास्ता तैयार कर लिया है. 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस बीच इंदौर में चार माह की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद इंदौर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कोई वकील रेप के किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेगा. बार एसोसिएशन का यह फैसला उस वक्त आया है जब देशभर में रेप को लेकर चर्चाएं चल रही हैं.
इंदौर में चार माह की बच्ची से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी मासूम बच्ची के पिता का दोस्त निकला. बताया जा रहा है कि वह बच्ची की मां का मौसा है. इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बारे में ट्वीट कर कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी. उन्होंने यह भी लिखा को समाज को अपने अंदर झाकने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि आज उनका मन बहुत व्यथित है, इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है. उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए समाज को अपने अंदर झांकने की सलाह दी है.
वहीं दूसरी तरफ 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में पास हो गया है. अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लाएगी. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है.
Indore rape and murder case of a girl under one year of age: Indore Bar Association decides to not represent any rape accused. #MadhyaPradesh
— ANI (@ANI) April 21, 2018
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