नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहारा श्री और कंपनी के दो डायरेक्टर की पैरोल रद्द कर वापस जेल भेज दिया है.सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा ने प्रॉपटी की जो लिस्ट उन्हें बेचने के लिए दी है उनमें से कई प्रॉपर्टी को पहले ही आयकर विभाग ने अटैच कर रखा है ऐसे में वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इसपर नाराज़गी जाहिर करते हुए सहारा को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा- ‘आपने उन प्रॉपर्टी की सूचि कोर्ट को सौपी जिन्हें आयकर विभाग पहले से ही अटैच कर रखा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा आप सहयोग नहीं कर रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा श्री और कंपनी के दो डायरेक्टरों की पैरोल रद्द कर उन्हें वापस जेल भेज दिया है.
जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप पैरोल को बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये और जमा करें तो सहारा की तरफ से कहा गया कि ये रकम हम अभी जमा नहीं कर सकते. मामले की सुनवाई 30 सितम्बर तक टाल दी जाए. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आप ऐसा कैसे कह सकते है. हम आपकी पैरोल को रद्द करते हैं.