पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था. पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी तनख्वाह को संपत्ति के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था.
इस्लामाबाद. सुप्रीम कोर्ट अॉफ पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है. चीफ जस्टिस अॉफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की अगुआई वाली पांच सदस्ययी बेंच ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत राजनीतिज्ञ की अयोग्यता के संबंध में याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. इस फैसले से नवाज शरीफ का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है. साथ ही पाकिस्तान की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे. बेंच ने अपने आदेश में कहा कि नवाज शरीफ सार्वजनिक पद से लायक नहीं हैं.
गौरतलब है कि पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था. पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी तनख्वाह को संपत्ति के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था.
पिछले महीने (11 मार्च) को नवाज शरीफ पर एक कार्यक्रम के दौरान जूता फेंका गया था. यह घटना उस वक्त हुई थी जब शरीफ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी की पुण्यतिथि को संबोधित करने जामिया नईमिया में आयोजित एक समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे. घटना की वीडियो फुटेज में शरीफ घटना पर एकदम चकित नजर रह गए थे.