कजरारी आंखों वाली साउथ की एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रिया के खिलाफ हैदराबाद के दो लोगों ने 'खुदा की तौहीन' का आरोप लगाया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 'आंखें मटकाना' और 'आंख मारना' इस्लाम के खिलाफ है. प्रिया प्रकाश वारियर, सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. साउथ एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर की फिल्म ‘उरु अदार लव’ के एक सीन में प्रिया के आंख मारने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में आंख मारने को इस्लाम में हराम बताया है. गाने के खिलाफ हैदराबाद की दो पार्टियों ने मामला दर्ज कराया है. बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि इस गाने में ‘आपत्तिजनक दृश्य’ हैं. जोकि ‘ईशनिंदा’ जैसे हैं.
वहीं इस मामले पर प्रिया का कहना है कि ये गाना 40 साल पुराना है और अभी तक इस पर मुस्लिम समुदाय ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी. अचानक से यह गाना किसी की भानवाओं को आहत नहीं कर सकता. बता दें कि इस गाने के खिलाफ फरवरी में भी महाराष्ट्र के एक स्थानीय संगठन ने मुस्लिमों की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया था. फिल्म के निर्देशक ओमर लुलु के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी.
बता दें कि प्रिया प्रकाश के खिलाफ इससे पहले भी केस दर्ज हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस नई पिटीशन में ‘मनिक्य मलाराया पूवी (Manikya Malaraya Poovi)’ गाने को फिल्म से हटाने की मांग की गई है. साथ ही रजा एकेडमी ने इस फिल्म को बैन करने की मांग भी की थी. एकेडमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और सेंसर बोर्ड को लिखित में शिकायत की थी.। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर कहा था कि ऐसे वीडियो स्कूलों में बच्चों को ना दिखाया जाएं. ऐसे गाने बच्चों पर गलत प्रभाव डालते हैं.
प्रिया प्रकाश का प्रिंसेस लुक सोशल मीडिया पर वायरल, देखें फोटो