नई दिल्ली. पिछले लोकसभा चुनावों में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह दलों को नोटिस जारी किया है. इनमें आम आदमी पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), नैशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित […]
नई दिल्ली. पिछले लोकसभा चुनावों में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह दलों को नोटिस जारी किया है. इनमें आम आदमी पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), नैशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस शामिल है. चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर की धारा 16 ए के तहत इन दलों को सख्त चेतावनी दी है. इस धारा के तहत आयोग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पार्टी की मान्यता को लंबित या रद्द तक कर सकती है. नियमों के मुताबिक सभी दलों को चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्योरा आयोग को देना होता है. ऐसा नहीं करने पर पहले उनके चुनाव चिन्ह की मान्यता रद्द की जाती है और फिर उस दल की मान्यता रद्द की जाती है. फिलहाल आयोग ने सभी दलों को 20 दिनों का समय दिया है.