31 मार्च है इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख, नहीं भर पाएं हैं तो यूं टैक्स फाइल करें ऑनलाइन

वित्तीय वर्ष 2017-18 खत्म होने वाला है. इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आप वकील, आयकर दफ्तर के चक्कर और तमाम झंझट से बचने के लिए इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. नीचें जानें, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने का ये आसान तरीका.

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31 मार्च है इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख, नहीं भर पाएं हैं तो यूं टैक्स फाइल करें ऑनलाइन

Aanchal Pandey

  • March 29, 2018 5:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः वित्तीय वर्ष 2017-18 खत्म होने के कगार पर है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. लगातार छुट्टियों के कारण अधिकतर सरकारी ऑफिस और बैंक बंद रहेंगे लेकिन सीबीडीटी के मुताबिक इनकम टैक्स ऑफिस 31 मार्च तक खुले रहेंगे. अगर आप आयकर विभाग के दफ्तर नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑनलाइन ही सारा काम बिना किसी झंझट के हो जाए तो यह भी संभव है. इस काम को आसान बनाने में सरकारी ऐप उमंग और आयकर सेतु भी आपकी मदद कर सकती हैं. इस तरीके से आप आसानी से अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं.

ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आप सबसे पहले इसकी वेबसाइट http://www.tin-nsdl.com पर जाएं. इसके बाद आप इस पोर्टल पर ‘सर्विस’ सेक्शन में जाकर ड्रॉपडाउन में ‘ई-पेमेंटः पे टैक्स ऑनलाइन’ पर क्लिक करें. जिसके बाद ‘ई-पेमेंट’ नाम से एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको कई तरह के चालान मिलेंगे. पेज पर आपको ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 QB (प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स पेमेंट करने के लिए चालान ) आदि मिलेंगे लेकिन आपको सही चालान का चयन करना है.

सही चालान चुनने के बाद अगले पेज में अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) की जानकारी भरें. इसके बाद उस बैंक का नाम चुनें जिसके जरिए आप टैक्स भरने वाले हैं. सारी जानकारी भरने के बाद कन्फर्मेशन के लिए एक नई विंडो खुलेगी. यह विंडो आपकी जानकारी की तस्दीक करेगी, इसे कन्फर्म करने के बाद अगली विंडो खुलेगी. इस विंडो में उस बैंक की नेटबैंकिंग वेबसाइट खुल जाएगी, जिस बैंक की आपने डिटेल दी है. यूजर अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर पेमेंट कर दें. पेमेंट हो जाने के बाद अगली विंडो पर एक चालान काउंटर फाइल आपको दिखेगी, इसमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN), पेमेंट डिटेल और बैंक का नाम लिखा होगा. हो गया आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल. चालान रसीद का प्रिंट आउट निकाल लें और संभाल कर रखें क्योंकि यही आपके टैक्स पेमेंट का सबूत है.

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