मुंबई. मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के मजार तक जाने पर पाबंदी को मुंबई हाईकोर्ट ने गलत बताया है. अपने ऐतिहासिक फैसले में मुंबई हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की सभी दलीलें खारिज कर दी हैं.
मुंबई हाईकोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मशहूर हाजी अली दरगाह के अंदरुनी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया है. अब महिलाएं दरगाह के अंदर मजार तक प्रवेश कर सकेंगी. अभी तक उन्हें केवल बाहर तक ही जाने की इजाजत थी.
कोर्ट ने कहा कि संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है. जब पुरुषों को इसके अंदर जाने की अनुमति है, तो महिलाओं को भी अंदर जाने दिया जाना चाहिए.
क्या अब हाजी अली दरगाह ट्रस्ट मानेगा कि महिलाओं पर पाबंदी लगाना गलत था ? क्या इस्लाम के नाम पर महिलाओं से भेदभाव बंद होगा ?
इंडिया न्यूज के खास शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इन्हीं सवालों पर हुई बड़ी बहस.
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