राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को संसद में पेश करने की अनुमति दे दी है. केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाया गया है. इससे पहले जारी किए गए अध्यादेश की मियाद चार जून को समाप्त हो रही है. राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि स्वीडन और ब्रसेल्स की यात्रा पर रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए.
नई दिल्ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को संसद में पेश करने की अनुमति दे दी है. केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाया गया है. इससे पहले जारी किए गए अध्यादेश की मियाद चार जून को समाप्त हो रही है. राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि स्वीडन और ब्रसेल्स की यात्रा पर रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए.
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शनिवार को तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने का फैसला लिए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था. सरकार के इस फैसले की कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने कड़ी निंदा की. इस विवादित विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा के लिए भूमि विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था.
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा 2013 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करते हुए मोदी सरकार ने पहली बार अध्यादेश पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था। इसके बाद अप्रैल में दोबारा से अध्यादेश जारी किया गया था.
IANS