नई दिल्ली. अगर कभी ऐसा हो कि एटीएम से पैसे निकालने पर भी आपको पैसे ना मिलें और अकाउंट से पैसे कट जाएं तो परेशान ना हों. एटीएम की यह गलती आपको रोज के 100 रुपये दिलवा सकती है. दरअसल आरबीआई के नियमों के अनुसार ट्रांजेक्शन फेल होने पर अगर बैंक हफ्ते भर में पैसे आपके खाते में नहीं पहुंचाता तो तो बैंक से आप रोज के 100 रूपये तक वसूल सकते हैं.
इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपको महीने भर के अंदर बैंक में शिकायत करनी होगी. इसके बाद बैंक आपको पैनेल्टी देने के लिए बाध्य नहीं होगा. इसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 मौजूद है.
अगर आपको इस एक्ट के तहत बैंक से पैनेल्टी वसूलनी हो तो एटीएम स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ संबंधित ब्रांच और मैनेजर को शिकायत करें. सम्बंधित ब्रांच और मैनैजर का नाम आपको उसी एटीएम मशीन में मिल जाएगा. शिकायत करते हुए अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी या लोकेशन और ट्रांजेक्शन की तारीख उन्हें जरूर बताएं.
भूल कर भी अपना कार्ड नम्बर या एटीएम पिन कोड किसी के साथ ना बांटे. शिकायत करने के 7 दिनों के अंदर अगर आपके पैसे आपको नहीं मिलते तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर के पास जमा करा दें.