नई दिल्ली. दिल्ली में साल 2009 में हुए जिगिषा घोष हत्या मामले में दो दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 18 मार्च 2009 को हुए इस हत्याकांड में आज साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
28 वर्षीय जिगिषा एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म में आॅपरेशंस मैनेजर थीं. आॅफिस कैब के वंसत विहार, दक्षिण दिल्ली में जिगिषा को घर के बाहर छोड़ने के बाद उसका अपहरण और फिर हत्या कर दी गई थी. तीन दिन बाद हरियाणा के सूरजकुंड में उसकी लाश पाई गई थी.
अपराधी रवि कपूर, बलजीत और अमित शुक्ला को जिगीषा की हत्या और फिर उसका डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के आरोप में कसूरवार पाया गया है. पुलिस ने तीनों के लिए सजाए मौत की मांग की थी.