नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत का कहना है कि याचिका में कही गई बातें तुच्छ हैं और गलत तथ्यों पर आधारित हैं. कोर्ट का कहना है कि यह जानकारी गुमराह करने वाली है.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका तुच्छ है और गलत तथ्यों पर आधारित है. इममें दी गई जानकारी गुमराह करने वाली है और ये अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीतीश ने 2013 में भी बिहार विधान परिषद MLC का चुनाव नहीं लड़ा. लेकिन पता नहीं याचिकाकर्ता एम एल शर्मा ने कहां से नीतीश कुमार के चुनावी हलफनामे हासिल किए.
बता दें कि 23 अक्तूबर 2017 को नीतीश कुमार को बिहार सीएम के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया था. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इस बाबत चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा था. गौरतलब है कि वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल की थी.
याचिका में कहा गया था कि 2006 से 2015 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफ़नामे में ये खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी इसलिए नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए.
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