उमर अब्दुल्ला की पत्नी को पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश, खाली करें सरकारी बंगला

पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है.

Advertisement
उमर अब्दुल्ला की पत्नी को पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश, खाली करें सरकारी बंगला

Admin

  • August 16, 2016 12:43 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को इसलिए सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गयी है. 
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
इस सम्बन्ध में सरकार ने कहा था कि उमर की पत्नी का सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसलिए उन्हें सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता. इस मामले में उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सुरक्षा कारणों से उनसे 7 अकबर रोड पर मिला टाइप 8 बंगला वापस ना लिया जाए. 
 
इस बंगले में  पायल और उनके दो बेटे रहते हैं. पायल को जेड और उनके बेटों को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गयी है. ऐसे में 94 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और पायल का कहना है कि इतने सुरक्षा कर्मियों के रहते छोटे बंगले में शिफ्ट होना मुश्किल होगा. 
 
सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने को इसलिए कहा था क्योंकि उमर अब्दुल्ला अब सरकार में नहीं हैं. यह बंगला उन्हें तब मिला था जब 1999 में उमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे. बता दें कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल 2011 से अलग रह रहे हैं. 

Tags

Advertisement