सदस्यता रद्द मामले में छेदी पासवान को पटना HC से राहत

सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद्द करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने 20 दिनों के लिए रोक लगा दी है.

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सदस्यता रद्द मामले में छेदी पासवान को पटना HC से राहत

Admin

  • August 8, 2016 10:08 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
पटना. सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान की संसद सदस्यता रद्द करने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने 20 दिनों के लिए रोक लगा दी है. 
 
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छेदी पासवान ने पटना हाईकोर्ट में अपनी सदस्यता रद्द करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. सोमवार को न्यायमूर्ति के.के.मंडल ने इसपर सुनवाई की. कोर्ट ने छेदी पासवान को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का वक्त दिया है.
 
छेदी पासवान संसद की कार्यवाही में इन 20 दिनों तक भाग नहीं ले सकेंगे. अपनी उपस्थिति के लिए उन्हें संसद की अटेंडेंस सीट में हस्ताक्षर करना होगा. 
 
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बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने छेदी पासवान की संसद सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी बिना दिए लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के कारण छेदी पासवान के खिलाफ ये फैसला सुनाया था. 

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